पानीपत लाइव, ब्यूरो रिपोर्ट: हरियाणा के पानीपत जिले में यातायात नियमों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अब बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पानीपत पुलिस ने जिले के सभी आम नागरिकों, निजी वाहन स्वामियों और व्यावसायिक परिवहन ऑपरेटरों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आगामी 1 नवंबर से सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के दौड़ने वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत नियमों की अवहेलना करने वालों के न केवल चालान काटे जाएंगे, बल्कि बार-बार उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुरेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिला पुलिस का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को पुख्ता करना और वाहनों की पहचान को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग ने पहले ही जिले की तमाम सक्रिय वाणिज्यिक संस्थाओं जैसे ट्रक यूनियन, स्कूल-कॉलेज बस संचालक, ऑटो-रिक्शा यूनियन, टैक्सी व कैब ऑपरेटरों सहित एनएफएल (NFL), पानीपत रिफाइनरी और शुगर मिल ऑपरेटरों को आधिकारिक पत्राचार के माध्यम से सूचित कर दिया है।
नंबर प्लेट की खामियों पर रहेगी पैनी नजर
पुलिस की इस नई मुहिम के तहत केवल उन्हीं वाहनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा जिन पर प्लेट नहीं है, बल्कि उन वाहनों पर भी कार्रवाई होगी जिनकी नंबर प्लेट टूटी हुई है या फिर जिन पर निर्धारित मानकों के विपरीत फैंसी या अस्पष्ट नंबर लिखे गए हैं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों को सलाह दी है कि वे 31 अक्टूबर तक का समय रहते अपने नजदीकी अधिकृत डीलर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एचएसआरपी (HSRP) बुक करवाकर उसे लगवा लें।
| वाहन श्रेणी | नियम/अनिवार्यता | प्रभावी तिथि |
|---|---|---|
| निजी वाहन (कार/बाइक) | अनिवार्य HSRP नंबर प्लेट | 1 नवंबर 2024 |
| वाणिज्यिक वाहन (ट्रक/ऑटो) | HSRP एवं फिटनेस मानक | तत्काल प्रभाव से |
| दिल्ली प्रवेश (बसें) | केवल EV, CNG और BS-6 डीजल | 31 अक्टूबर के बाद |
| स्कूली बसें/कैब | HSRP एवं सुरक्षा मानक | 1 नवंबर 2024 |
दिल्ली जाने वाली बसों के लिए कड़े नियम
पानीपत से दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वाले बस संचालकों के लिए पुलिस ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार और पर्यावरण नियमों के मद्देनजर, दिल्ली की सीमा के भीतर केवल इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी (CNG) और बीएस-6 मानक वाली डीजल बसों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह नियम उन सभी बसों पर लागू होगा जो दिल्ली के बाहर (जैसे हरियाणा नंबर) पंजीकृत हैं।
"सुरक्षा और वाहन चोरी रोकने के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक अनिवार्य तकनीकी आवश्यकता है। 1 नवंबर से पानीपत पुलिस जिले के हर मुख्य चौक और नाके पर सघन चेकिंग करेगी। हम सभी वाहन स्वामियों से अपील करते हैं कि वे कानून का पालन करें और भारी जुर्माने से बचें।"
— सुरेश कुमार, डीएसपी (यातायात), पानीपत
परिवहन संघों और संस्थानों को अंतिम चेतावनी
पानीपत पुलिस ने जिले के सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को आगाह किया है कि वे 31 अक्तूबर के बाद केवल उन्हीं बसों या वाहनों को दिल्ली भेजें जो निर्धारित उत्सर्जन मानकों (Emission Norms) को पूरा करते हों। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP), कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और शिक्षण संस्थानों की बसों पर यह नियम समान रूप से प्रभावी होगा। यदि कोई बस बॉर्डर पर नियमों के विरुद्ध पाई जाती है, तो उसे वहीं रोक दिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय नागरिकों के लिए जरूरी कदम
पानीपत के नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सुरक्षा और कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए तुरंत अपने वाहनों की नंबर प्लेट की जांच करें। एचएसआरपी (HSRP) न केवल वाहन की पहचान को सुरक्षित करती है, बल्कि यह वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने में भी सहायक सिद्ध होती है। पुलिस के इस अभियान से शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और अपराधी तत्वों पर लगाम कसने की उम्मीद है।
निष्कर्ष और आगामी कार्रवाई
आगामी 1 नवंबर से शुरू होने वाला यह चेकिंग अभियान जिले के विभिन्न हिस्सों जैसे जीटी रोड, टोल प्लाजा, और मुख्य बाजार क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। पानीपत पुलिस की ट्रैफिक विंग ने इसके लिए विशेष टीमें गठित की हैं जो रैंडम चेकिंग के जरिए नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगी। प्रशासन का साफ संदेश है कि सड़क पर सुरक्षा और नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।




