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कोरोनाकाल में नौकरी खोने वालों के लिए खुशखबरी, पढ़े खबर

कोरोनाकाल में नौकरी खोने वालों के लिए खुशखबरी, पढ़े खबर
कोरोना काल में नौकरी खो चुके लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है जो हरियाणा सरकार ने दी है। अगर आप भी नौकरी खो चुके हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जल्द से जल्द नौकरी खोज लीजिए। क्योंकि आपको नई नौकरी में पूरी सेलरी मिलेगी। अब तक प्रोविडेंट फंड (पीएफ) के नाम पर आपके वेतन से जो हिस्सा कटता था वह अब भारत सरकार देगी। ऐसे में आपके के पास पूरा वेतन आएगा। भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कर्मचारी और स्थापनाओं के बिना पीएफ जमा किये ही नए कर्मचारियों के खाते में वेतन का 24 फीसद, उनके पीएफ और पेंशन खाते में जमा हो जाएगा।
यह जमा करने का काम भारत सरकार करेगी। इस नई योजना को लेकर हिसार जोन के पीएफ कार्यालय ने सोमवार से विधिवत योजना का शुभारंभ किया है। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। नई नौकरी मिलने के बाद जैसे ही पीएफ कार्यालय में आपको खाता अपडेट होता वैसे ही पीएफ कार्यालय की जिम्मेदारी होगी कि वह आपके खाते में वेतन का 24 फीसद हिस्सा सुनिश्चित करे।
भविष्य निधि क्षेत्रीय आयुक्त परितोष कुमार ने बताया की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में रोजगार खो चुके कर्मचारियों और नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। अब योजना के दायरे में आने वाली किसी भी स्थापना पर कर्मचारी के भविष्य निधि को जमा करने का बोझ नहीं रहेगा। साथ ही कर्मचारी भी अब पूरा वेतन अपने घर ले जा सकेंगे। ऐसे में कर्मचारी आर्थिक रूप से सशक्त होंगे।
प्रवर्तन अधिकारी अनुरंजन कपूर बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत योजना के दायरे में आने के लिए ऐसी सभी कंपनियां या संस्थान जहां कर्मचारियों की संख्या 50 या कम है तो कम से कम दो नए कर्मचारी और जहां 50 से अधिक है वहां पांच नए कर्मचारी लगाने होंगे। स्थापनाएं और कर्मचारी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतक एवं जिला कार्यालय हिसार द्वारा अलग से ऑनलाइन वेबिनार एवं गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है।
भविष्य निधि नियमानुसार वेतन का 12 फीसद स्थापनाओं द्वारा तथा 12 फीसद कर्मचारी के वेतन से काट कर जमा किया जाता है। अब योजना के दायरे में आने वाली सभी कंपनियां या संस्थान अपने नए कर्मचारियों और ऐसे कर्मचारी जिन्होंने मार्च से सितम्बर के बीच अपना रोजगार खो दिया का भविष्य निधि जमा नहीं करना पड़ेगा। योजना के दायरे में आने वाली ऐसी सभी स्थापनाओं के नए कर्मचारियों को अक्टूबर 2020 से इस योजना का लाभ मिल सकेगा।