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गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में Night Curfew खत्म, और भी कई प्रतिबंधों से मिली छूट

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गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में Night Curfew खत्म, और भी कई प्रतिबंधों से मिली छूट

 

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई गिरावट बाद सरकार ने हरियाणा में ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि को हालांकि 23 अगस्त सुबह 5 बजे तक बढ़ाया है, लेकिन नए नियमों के तहत समय से संबंधित पाबंदी और नाईट कर्फ्यू हटा दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्यभर में अब नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। इसके अलावा दुकानों के खुलने व बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है। अब दुकाने अपने पूर्व समय (लॉकडाउन लगने से पहले के समय) के मुताबिक खुल व बंद हो सकेंगी।

हरियाणा में कई प्रतिबंधों से छूट, नाइट कर्फ्यू खत्म। सांकेतिक फोटो

हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना के मामलों में सुधार के बाद तीन माह से जारी नाइट कर्फ्यू खत्म कर दिया है। प्रदेश में नई शर्तों के साथ लाकडाउन ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। राज्य के आंगनबाड़ी एवं क्रेच केंद्रों को पहले ही 15 अगस्त तक बंद रखने का निर्णय लिया जा चुका है। इस संबंध में नए निर्देश 15 अगस्त के बाद जारी किए जाएंगे।

 

रविवार को हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने 23 अगस्त तक ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को लागू रखने के आदेश जारी किए। प्रदेश में रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। प्रदेश में सभी दुकानें तथा माल को खोलने के लिए अब कोई समय सीमा नहीं है। रेस्टोरेंट, बार, जिम तथा स्पा पहले की तरह अभी भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे।

नई गाइड लाइन के अनुसार सरकार ने जिम आदि के लिए तय की गई समय सीमा को भी खत्म कर दिया है। पहले इन्हें केवल तीन घंटे के लिए खोलने की इजाजत थी। क्लब हाउस, माल के भीतर चलने वाले रेस्टोरेंट तथा गोल्फ क्लब आदि में भी नए आदेश लागू होंगे।हाल कमरों में होने वाली बैठकों के लिए 100 लोगों की सीमा तय की गई है। इसी प्रकार खुले में 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। जारी की गाइडलाइन में कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी तथा प्रशिक्षण केंद्रों को सामान्य की भांति खोलने की मंजूरी प्रदान कर दी है।

source – jagran

 

 

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