पानीपत
बुढ़ापा, विधवा पेंशन बनवाने के लिए किया बड़ा बदलाव, नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी

बुढ़ापा, विधवा पेंशन बनवाने के लिए किया बड़ा बदलाव, नहीं झेलनी पड़ेगी परेशानी
हरियाणा में बुजुर्गों के लिए बुढ़ापा पेंशन और विधवा के लिए पेंशन प्रक्रिया में शामिल करवाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने बदलाव किया है। विभाग की तरफ से अब आवेदन की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पांच साल पुराना वोटर कार्ड भी शामिल किया गया है।
समाज कल्याण विभाग की तरफ से नई प्रक्रिया के तहत पांच साल पुराना वोटर कार्ड दिखाकर भी बुढापा पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 2005 तक के ही वोटर कार्ड पर पेंशन बन रही थी, जिन लोगों के बाद में वोटर कार्ड बने थे, उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा था।
समाज कल्याण विभाग की सामाजिक पेंशन में शामिल होने के लिए 2005 से पहले का वोटर कार्ड, मेडिकल करवाना या फिर आयु प्रमाण पत्र देना पड़ रहा था, लेकिन अब बुढ़ापा पेंशन के लिए आयु प्रमाण पत्र, पांच साल पुराना वोटर कार्ड व मेडिकल से भी पेंशन योजना का लाभ लिया जा सकता है।
विधवा पेंशन में भी बदलाव किया गया है
विभाग की तरफ से विधवा पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसमें हरियाणा राज्य का 15 वर्ष का स्थायी निवासी होने की शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब पांच वर्ष तक हरियाणा प्रदेश का स्थायी निवासी को विभाग इस योजना का लाभ देगा। इससे पहले विभाग की तरफ से 15 साल का स्थायी निवासी होना जरूरी किया हुआ था। अब उसको खत्म कर कम कर दिया गया है।
परिवार पहचान पत्र किया गया अनिवार्य
बुढ़ापा व विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र भी जरूरी कर दिया गया है। बिना परिवार पहचान पत्र के विभाग की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। इसको पेंशन का लाभ लेते समय ऑनलाइन करवाना होगा, उसके बाद ही विभाग की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
इन दस्तावेजों के साथ बनवा सकते है पेंशन
-पांच साल पुराना वोटर कार्ड
-परिवार पहचान पत्र
-राशन कार्ड
-आधार कार्ड
-आवेदक की जन्मतिथि प्रमाण पत्र
-मेडिकल
जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन में सबसे ज्यादा परेशानी आयु प्रमाण पत्र को लेकर रहती थी, 2005 के वोटर कार्ड पर ही पेंशन बनती थी, अब पांच साल पुराना वोटर कार्ड की जन्म तिथि पर योजना का लाभ दिया जाएगा। विधवा पेंशन में 15 वर्ष की शर्त को हटाकर पांच वर्ष कर दिया है। ऑनलाइन अटल सेवा केंद्र से आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है। परिवार पहचान पत्र भी जरूरी किया है।
Source : Patrika