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पानीपत अदालत का बड़ा फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में पति को 10 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना

पानीपत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और नवविवाहिता की मौत के मामले में पति को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
31 अक्टूबर 2026 को 10:26 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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पानीपत अदालत का बड़ा फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में पति को 10 साल की कैद और 20 हजार जुर्माना
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •पानीपत की फास्ट ट्रैक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए पति सुनील को 10 साल की सजा सुनाई।
  • •अदालत ने दोषी पति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, भुगतान न करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद होगी।
  • •पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर और जेठ-जेठानी समेत परिवार के 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
  • •थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र में 5 जून 2021 को दहेज प्रताड़ना व हत्या की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पानीपत के न्यायिक परिसर स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अंबरदीप सिंह की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और नवविवाहिता की असामयिक मृत्यु से जुड़े एक गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने ठोस सबूतों के आधार पर मृतका के पति को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। यदि जुर्माना राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं दूसरी ओर, मामले में सह-आरोपी बनाए गए सास-ससुर, जेठ-जेठानी और ननद को साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है।

मामले की गहराई से समीक्षा करते हुए न्यायपीठ ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंधों में दहेज की मांग और बालिका जन्म के नाम पर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना एक अक्षम्य अपराध है। दोषी की पहचान कालू पीर कॉलोनी, काबड़ी रोड (पानीपत) निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। यह पूरा मामला जून 2021 का है, जब पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने जींद जिले से आए पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। अदालत के इस निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायपालिका के प्रति संतोष व्यक्त किया है।

घटना का पूरा विवरण और सिलसिलेवार घटनाक्रम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जींद जिले के पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित गांव ठाठरथ निवासी बीरबल ने जून 2021 में पानीपत पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने अपनी पुत्री बिंदु का विवाह 7 जनवरी 2019 को पानीपत की कालू पीर कॉलोनी निवासी सुनील कुमार के साथ संपन्न कराया था। पिता ने अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार विवाह समारोह में लगभग 8 लाख रुपये खर्च किए थे और गृहस्थी का तमाम आवश्यक सामान भी भेंट किया था। हालांकि, विवाह के कुछ ही समय पश्चात ससुराल पक्ष के लोग दिए गए उपहारों से असंतुष्ट रहने लगे और अतिरिक्त नकदी की मांग को लेकर विवाहिता को परेशान करने लगे।

पीड़ित पिता ने अपनी याचिका में बताया कि बिंदु ने एक बालिका को जन्म दिया, जिसके बाद ससुराल में उत्पीड़न का सिलसिला और तीव्र हो गया। बेटी पैदा होने पर परिवार के सदस्य खुश नहीं थे और तानों के साथ-साथ बिंदु को शारीरिक व मानसिक यातनाएं दी जाने लगीं। आरोपी पक्ष की तरफ से लगातार एक लाख रुपये नकद दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। बेटी की खुशहाली की खातिर पिता ने एक लाख रुपये की राशि सुनील के बैंक खाते में ऑनलाइन माध्यम से हस्तांतरित भी कर दी थी। इसके बावजूद उत्पीड़न थमा नहीं और अंततः जून 2021 में बिंदु की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।

मामले का विवरणसंबंधित जानकारी
अदालत का नामअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), पानीपत
न्यायाधीशअंबरदीप सिंह
दोषी का नाम व पतासुनील कुमार, कालू पीर कॉलोनी, काबड़ी रोड, पानीपत
सुनाई गई सजा10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹20,000 जुर्माना
संबंधित पुलिस स्टेशनपुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना, पानीपत (FIR वर्ष 2021)
बरी किए गए नामजदससुर कर्ण सिंह, सास सुनीता, जेठ सुरेंद्र, जेठानी रीना, ननद किरण

अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की भूमिका व न्याय प्रक्रिया

जून 2021 में घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद थाना पुराना औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए कानूनी कार्रवाई आरंभ की थी। पुलिस जांच दल ने सिविल अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में लिया था और डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई थी। जांच अधिकारी ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए थे और मृतका के पिता के बयानों के आधार पर पति सुनील सहित छह परिजनों पर आईपीसी की धारा 304बी (दहेज हत्या) व अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया था।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति सुनील कुमार को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के दस्तावेज, गवाहों के बयान और चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत सबूतों का अनुशीलन करने के बाद माना कि पति सुनील सीधे तौर पर दहेज की अनुचित मांग और प्रताड़ना का मुख्य जिम्मेदार था, जिसके चलते उसे 10 साल की सजा सुनाई गई।

blockquote>"दहेज प्रथा और बालिका जन्म पर प्रताड़ना समाज के लिए एक कलंक है। कानून व्यवस्था ऐसे मामलों में पूर्ण निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर सख्त कदम उठाती है ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।" - कानूनी विश्लेषक, पानीपत कोर्ट

स्थानीय जनजीवन, नागरिकों व सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव

पानीपत के शहरी क्षेत्रों और काबड़ी रोड स्थित कालू पीर कॉलोनी में अदालत के इस फैसले के बाद व्यापक चर्चा है। स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा समयबद्ध न्याय दिए जाने से समाज में एक सख्त संदेश जाएगा। दहेज के लालच में बहु-बेटियों पर अत्याचार करने वाले असामाजिक तत्वों में कानून का भय उत्पन्न होगा।

इसके साथ ही, समाजशास्त्रियों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि आज के आधुनिक दौर में भी बेटियों के जन्म पर परिवारों में भेदभाव और उत्पीड़न जैसी मानसिकता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। पानीपत शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए दहेज प्रथा के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि किसी अन्य बेटी को इस प्रकार की त्रासदी का सामना न करना पड़े।

आगे की कानूनी कार्रवाई और न्यायिक बिंदु

न्यायालय के अंतिम आदेश के पश्चात दोषी सुनील कुमार को पुलिस हिरासत में लेकर पानीपत की जिला जेल भेज दिया गया है। बरी किए गए अन्य पांच परिजनों को लेकर अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया कि उनके खिलाफ प्रत्यक्ष भूमिका का कोई ठोस या वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके चलते उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार, यदि पीड़ित पक्ष बरी किए गए आरोपियों के संबंध में असंतुष्ट रहता है, तो उनके पास ऊपरी अदालत में अपील दायर करने का अधिकार सुरक्षित है।

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