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हरियाणा के किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना: फसल नुकसान पर मिलेगा 50 हजार तक मुआवजा

हरियाणा सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सब्जी, मसाले और फल उगाने वाले कृषकों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत मुआवजा राशि तय कर दी है।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
2 नवंबर 2026 को 03:10 am बजे2 मिनट पठन10 व्यूज
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हरियाणा के किसानों के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना: फसल नुकसान पर मिलेगा 50 हजार तक मुआवजा
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •फलों की खेती में नुकसान होने पर किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा दिया जाएगा।
  • •मसालों और सब्जियों की फसलों में क्षति पर 40,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
  • •कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण फसल खराब होने की विभिन्न श्रेणियों के आधार पर किया जाएगा।
  • •योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नियमों के तहत निर्धारित अंशदान देना होगा।

हरियाणा के कृषि एवं बागवानी से जुड़े अन्नदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट सामने आया है। राज्य सरकार ने पारंपरिक खेती के साथ-साथ बागवानी करने वाले किसानों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दायरे और नियमों को स्पष्ट कर दिया है। प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आकस्मिक कारणों से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई अब राज्य सरकार की ओर से तय मानकों के अनुसार की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय जोखिम से बचाना और उन्हें आधुनिक कृषि के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रदेश भर में बागवानी और नकदी फसलों का रकबा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में किसानों को फसल चक्र के दौरान कीटों के हमले, ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इस चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (एमबीबीवाई) को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक, बागों के क्षेत्र का सत्यापन पौधों की मानक संख्या और अनुशंसित दूरी के आधार पर किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

नुकसान की श्रेणियों के आधार पर तय की गई मुआवजे की राशि

इस योजना के तहत फसल खराब होने की स्थिति को अलग-अलग कैटेगिरी में विभाजित किया गया है, जिसके आधार पर किसानों को आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी। यदि फसल को 20 प्रतिशत तक नुकसान होता है, तो इसके लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा। वहीं, नुकसान का दायरा 20 से 40 प्रतिशत के बीच होने पर श्रेणी के अनुसार 10,000 से 12,500 रुपये प्रति एकड़ तक की राशि प्रदान की जाएगी। जैसे-जैसे फसल में क्षति का प्रतिशत बढ़ेगा, मुआवजे का ग्राफ भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा।

फसल में 40 से 60 प्रतिशत तक की खराबी आने पर किसानों को 20,000 से 25,000 रुपये प्रति एकड़ तक की राहत राशि मिलेगी। यदि प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का 60 से 80 प्रतिशत हिस्सा नष्ट हो जाता है, तो किसानों को 30,000 से 37,500 रुपये प्रति एकड़ तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, जिन मामलों में फसल को 80 प्रतिशत से अधिक यानी पूर्ण रूप से 100 प्रतिशत नुकसान का सामना करना पड़ता है, वहां किसानों को अधिकतम 40,000 से 50,000 रुपये प्रति एकड़ तक की सहायता राशि सुनिश्चित की गई है।

नुकसान का प्रतिशतक्षति की श्रेणीअनुमानित मुआवजा (न्यूनतम)अनुमानित मुआवजा (अधिकतम)
20% से कमनगण्य नुकसानकुछ नहींकुछ नहीं
20% - 40%आंशिक नुकसान10,000 रुपये12,500 रुपये
40% - 60%मध्यम नुकसान20,000 रुपये25,000 रुपये
60% - 80%व्यापक नुकसान30,000 रुपये37,500 रुपये
80% से अधिकपूर्ण नुकसान40,000 रुपये50,000 रुपये

कृषि विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में होगी प्रक्रिया

योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। ज़मीन पर पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि बागवानी क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कृषि विशेषज्ञों और पटवारियों की संयुक्त टीम द्वारा किया जाए। पौधों की मानक संख्या और वैज्ञानिक रूप से अनुशंसित दूरी के नियमों का पालन करने वाले किसानों को ही इस बीमा योजना का पूरा लाभ मिल सकेगा। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वास्तविक पीड़ित किसान को मुआवजे के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और तय समयसीमा के भीतर उनके खातों में सहायता राशि ट्रांसफर हो सके।

विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और तय नियमों के अनुसार अपना आंशिक अंशदान जमा करना होगा। प्रशासनिक अमला यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि ग्रामीण अंचल में विशेष शिविर लगाकर किसानों को इस योजना के तकनीकी पहलुओं और दस्तावेजों की औपचारिकता के बारे में जागरूक किया जाए, ताकि वे समय रहते अपनी फसलों का पंजीकरण करवा सकें।

"राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बागवानी और नकदी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के नियमों को बेहद व्यावहारिक बनाया गया है, ताकि हर पीड़ित किसान को उसकी मेहनत का उचित संबल मिल सके।" - कृषि विभाग, हरियाणा सरकार

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन पर इसका सकारात्मक प्रभाव

इस योजना के धरातल पर उतरने से हरियाणा के ग्रामीण इलाकों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सुरक्षा कवच मिलेगा। पारंपरिक गेहूं और धान की खेती से हटकर आधुनिक बागवानी, सब्जी और मसाला उत्पादन की ओर रुख करने वाले किसानों का आत्मविश्वास इससे काफी बढ़ेगा। बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि के समय फसल बर्बादी का जो आर्थिक संकट किसानों के सामने खड़ा होता था, वह अब इस बीमा योजना के जरिए काफी हद तक दूर हो सकेगा। समय पर मुआवजा मिलने से किसान अगले सीजन की बुआई के लिए बिना किसी कर्ज के दबाव के तैयारी कर सकेंगे।

स्थानीय स्तर पर कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की लक्षित बीमा योजनाएं न केवल किसानों को जोखिम लेने की क्षमता प्रदान करती हैं, बल्कि राज्य में कृषि क्षेत्र के विविधीकरण (Crop Diversification) को भी बढ़ावा देती हैं। जब किसानों को यह भरोसा होगा कि उनकी फसल का बीमा सुरक्षित है, तो वे अधिक क्षेत्रफल में उच्च मूल्य वाली सब्जियों और फलों की खेती करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे अंततः ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी।

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