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पानीपत के आईबीएल पब्लिक स्कूल में पॉक्सो एक्ट पर विशेष सत्र, बच्चों को सिखाए व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर

पानीपत के आईबीएल पब्लिक स्कूल में आयोजित जागरूकता सत्र में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, कानूनी अधिकारों और बाल सुरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
6 नवंबर 2026 को 01:29 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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पानीपत के आईबीएल पब्लिक स्कूल में पॉक्सो एक्ट पर विशेष सत्र, बच्चों को सिखाए व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •आईबीएल पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों के लिए बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
  • •प्रधानाचार्या अमिता चोपड़ा ने बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच का अंतर समझाया।
  • •बच्चों को किसी भी असहज स्थिति में 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन और 112 नंबर का उपयोग करने की सलाह दी।
  • •शिकायत करने वाले बच्चों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का प्रावधान बताया गया।

पानीपत के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान आईबीएल पब्लिक स्कूल में बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों को लेकर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य छात्र-छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात करने का हौसला देना था। आधुनिक समय में बच्चों की व्यक्तिगत सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने इस दिशा में एक सराहनीय पहल की है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बाल अपराधों से बचाने वाले कानूनों की बुनियादी जानकारी बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से समझाई गई।

सत्र की शुरुआत करते हुए विद्यालय की प्रधानाचार्या अमिता चोपड़ा ने छात्र-छात्राओं को संबोधित किया और व्यक्तिगत सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' के बीच का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रत्येक बच्चे को अपने शरीर की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने का प्रयास करता है, तो उन्हें डरने या सहमने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की किसी भी स्थिति में बच्चों को तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या किसी अन्य विश्वसनीय वयस्क को घटना की जानकारी देनी चाहिए ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें।

पॉक्सो एक्ट और बच्चों के कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी

कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्या ने देश में लागू पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के प्रावधानों के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को यौन अपराधों से कड़ा कानूनी संरक्षण प्राप्त है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को हरसंभव सुरक्षा प्रदान करना और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बच्चों को यह भी समझाया गया किशोरावस्था और बाल्यावस्था के दौरान उनके अधिकार क्या हैं और समाज तथा कानून उनकी सुरक्षा के लिए किस प्रकार प्रतिबद्ध है।

छात्रों के मन से झिझक और डर को दूर करने के लिए विशेष रूप से जोर दिया गया कि यदि वे किसी भी असहज परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उन्हें चुप्पी साधने के बजाय अपनी आवाज उठानी चाहिए। कई बार बच्चे डर के कारण इस तरह की बातें छिपा लेते हैं, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। इस कार्यशाला का मुख्य संदेश यही था कि चुप्पी किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि सतर्कता और संवाद ही सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच है।

विशेष बिंदुविवरण व जानकारी
आयोजन स्थलआईबीएल पब्लिक स्कूल, पानीपत
मुख्य वक्ताअमिता चोपड़ा (प्रधानाचार्या)
प्रमुख विषयपॉक्सो एक्ट, गुड-बैड टच व व्यक्तिगत सुरक्षा
आपातकालीन हेल्पलाइनचाइल्डलाइन 1098, पुलिस सहायता 112

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का महत्व और गोपनीयता का आश्वासन

कार्यक्रम के अंत में बच्चों को आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख नंबरों—चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और पुलिस आपातकालीन सेवा नंबर 112—की विस्तार से जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को सिखाया गया कि जरूरत पड़ने पर वे स्वयं या अपने किसी मार्गदर्शक की सहायता से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बच्चों को यह भी आश्वस्त किया गया कि यदि कोई बच्चा किसी घटना की शिकायत दर्ज कराता है, तो उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है ताकि उसे किसी प्रकार की सामाजिक या मानसिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

विद्यालय प्रशासन द्वारा इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में न केवल आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, बल्कि वे समाज में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। शिक्षकों का मानना है कि किताबी ज्ञान के साथ-साथ बच्चों को व्यावहारिक जीवन की सुरक्षा और कानूनी जानकारी देना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस पहल ने पानीपत के शैक्षणिक और सामाजिक परिदृश्य में एक सकारात्मक संदेश दिया है, जिसकी अभिभावकों द्वारा भी सराहना की जा रही है।

"प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार है। पॉक्सो एक्ट और बाल सुरक्षा के प्रति जागरूकता से न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि वे संभावित खतरों से निपटने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होते हैं।" - अमिता चोपड़ा, प्रधानाचार्या, आईबीएल पब्लिक स्कूल
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