गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026
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पानीपत: बिना HSRP वाहनों पर 1 नवंबर से चालान कार्रवाई, दिल्ली जाने वाली बसों के लिए नियम सख्त

पानीपत में 1 नवंबर से बिना HSRP वाहनों पर पुलिस सघन चालान अभियान चलाएगी। दिल्ली सीमा में केवल BS-6, EV व CNG बसों के प्रवेश की अनुमति मिलेगी।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
29 अक्टूबर 2026 को 09:25 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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पानीपत: बिना HSRP वाहनों पर 1 नवंबर से चालान कार्रवाई, दिल्ली जाने वाली बसों के लिए नियम सख्त
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •1 नवंबर से पानीपत जिले में बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट वाले वाहनों पर चलेगा सघन चेकिंग अभियान।
  • •उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुरेश कुमार ने बस संचालकों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को जारी की सख्त एडवाइजरी।
  • •दिल्ली सीमा में 31 अक्तूबर के बाद केवल EV, CNG और BS-6 डीजल कमर्शियल बसों को ही मिलेगा प्रवेश।
  • •टूटी या फैंसी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत तय होगी कानूनी जवाबदेही।

पानीपत लाइव ब्यूरो: पानीपत जिले की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) के दौड़ रहे वाहन स्वामियों और व्यावसायिक ट्रांसपोर्टरों पर शिकंजा कसने के लिए यातायात पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। आगामी 1 नवंबर से जिले भर में विशेष चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के भारी चालान काटे जाएंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में अंतिम चेतावनी जारी करते हुए सभी निजी वाहन चालकों और कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटरों को समय रहते ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी अधिकृत डीलर के माध्यम से HSRP प्लेट लगवाने की सख्त हिदायत दी गई है।

इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अंतरराज्यीय बस सेवाओं और टूरिस्ट वाहनों के लिए भी कड़े प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली सीमा में प्रवेश करने वाले गैर-दिल्ली नंबर की बसों के लिए नए उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं, जिनका पालन न करने पर वाहनों को बॉर्डर से ही वापस मोड़ दिया जाएगा। पानीपत पुलिस ने जिला स्तर पर सभी बस मालिकों और शैक्षणिक संस्थानों को इस संबंध में जागरूक करना शुरू कर दिया है।

बिना एचएसआरपी चालान अभियान: जानिए ट्रैफिक पुलिस की पूरी योजना

यातायात पुलिस के अनुसार, सड़कों पर आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने, वाहन चोरी के मामलों में तुरंत ट्रैकिंग सुनिश्चित करने और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। यदि किसी भी वाहन पर नंबर प्लेट गायब पाई गई, टूटी हुई मिली या फिर उस पर मानक के विपरीत फैंसी और भ्रामक अक्षर लिखे पाए गए, तो उसका मौके पर ही भारी-भरकम चालान काटा जाएगा।

पुलिस टीम शहर के मुख्य चौराहों, जीटी रोड, टोल प्लाजा, और बाहरी सड़कों पर विशेष नाकेबंदी कर एचएसआरपी की जांच करेगी। वाहन स्वामियों को सलाह दी गई है कि वे चालान की रसीद कटने से बचने के लिए तुरंत परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर दें और स्लॉट बुक कराकर प्लेट अपडेट करवा लें।

श्रेणी / विषयलागू होने की तिथिप्रमुख नियम व शर्तेंप्रभावित वाहन श्रेणी
HSRP चेकिंग अभियान1 नवंबर से प्रभावीमानक प्लेट न होने पर भारी चालान व वैधानिक कार्रवाईकार, बाइक, ट्रक, ऑटो, कैब व व्यावसायिक वाहन
दिल्ली प्रवेश सीमा नियम31 अक्तूबर के बादकेवल EV, CNG व BS-6 डीजल वाहनों को ही अनुमतिऑल इंडिया परमिट बसें, टूरिस्ट व स्कूल बसें
कार्रवाई का आधारतत्काल प्रभाव से जारीमोटर वाहन अधिनियम के तहत ज़ब्ती व चालानमानक उल्लंघन करने वाले सभी वाहन

ट्रांसपोर्ट संघों को नोटिस और आधिकारिक चेतावनी

पानीपत पुलिस ने कार्रवाई शुरू करने से पहले ही जिले की तमाम बड़ी कमर्शियल यूनियनों और संस्थाओं को पत्राचार कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इनमें ट्रक यूनियन, ऑटो-रिक्शा यूनियन, टैक्सी व कैब ऑपरेटर, स्कूल व कॉलेज बस संचालक, तथा आईओसीएल रिफाइनरी, एनएफएल और शुगर मिल में कार्यरत ट्रांसपोर्ट कांट्रैक्टर्स शामिल हैं। इन सभी को अपने वाहनों में तत्काल एचएसआरपी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

"1 नवंबर से जिले भर में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ व्यापक चेकिंग अभियान शुरू किया जा रहा है। सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से HSRP बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही 31 अक्तूबर के बाद दिल्ली की ओर केवल वही बसें प्रस्थान करें जो दिल्ली सरकार के उत्सर्जन नियमों पर खरी उतरती हों, अन्यथा उन्हें सीमा पर रोक दिया जाएगा।"
- सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), पानीपत

दिल्ली प्रवेश नियम: बस ऑपरेटरों के लिए सख्त सीमाई शर्तें

दिल्ली के बाहर registered (गैर-डीएल नंबर) वाहनों के लिए पर्यावरण नियमों के तहत कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। दिल्ली सीमा के भीतर केवल इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी (CNG) और अत्याधुनिक BS-6 डीजल बसों को ही प्रवेश की मंजूरी मिलेगी। यह नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP), कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, प्राइवेट टूरिस्ट बसों और बाहरी जिलों से संचालित होने वाले स्कूल-कॉलेज बसों पर पूरी तरह लागू होगा।

पानीपत पुलिस ने जिले के सभी बस संचालकों को आगाह किया है कि 31 अक्तूबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद यदि कोई गैर-अनुपालक बस दिल्ली की तरफ भेजी जाती है, तो उसे दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। इसके बाद होने वाले आर्थिक नुकसान और यात्रियों की असुविधा की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बस ऑपरेटर की होगी।

स्थानीय जनजीवन, यात्रियों और वाहन स्वामियों पर असर और बचाव उपाय

इस नए आदेश का सीधा असर पानीपत से दिल्ली की ओर रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों, स्कूल बसों और लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टरों पर पड़ेगा। यदि निजी कार या बाइक चालकों ने अभी तक एचएसआरपी नहीं लगवाई है, तो उन्हें 1 नवंबर के बाद चालान का सामना करना पड़ेगा। वाहन स्वामियों के लिए राहत की बात यह है कि यदि उन्होंने एचएसआरपी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और उसकी आधिकारिक रसीद उनके पास है, तो वे चेकिंग के दौरान उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

स्थानीय बस ऑपरेटरों ने भी अपने बेड़े को अपडेट करना शुरू कर दिया है ताकि दिल्ली सीमा पर प्रवेश में कोई रुकावट न आए। पुलिस प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय पर अपने वाहनों को नियमानुसार अपग्रेड कर लें।

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