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हरियाणा बिजली विभाग का बड़ा फैसला: UHBVN के महम XEN संजीत कुमार तत्काल प्रभाव से निलंबित, आदेश जारी

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने महम उप-मंडल के कार्यकारी अभियंता (XEN) संजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
24 अक्टूबर 2026 को 08:48 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा बिजली विभाग का बड़ा फैसला: UHBVN के महम XEN संजीत कुमार तत्काल प्रभाव से निलंबित, आदेश जारी
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने महम के XEN संजीत कुमार पर की कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई।
  • •सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार 24 अक्टूबर 2026 से तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित।
  • •निलंबन अवधि के दौरान पंचकूला स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में तय किया गया मुख्यालय।
  • •हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत दिया जाएगा निर्वाह भत्ता।

हरियाणा सरकार और बिजली निगम ने प्रशासनिक लापरवाही व विभागीय नियमों की अवहेलना पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) में कार्यरत महम उप-मंडल के कार्यकारी अभियंता (XEN) श्री संजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार और निगम प्रशासन द्वारा जारी इस कड़े फरमान के बाद बिजली महकमे में हलचल तेज हो गई है। यह कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी की औपचारिक मंजूरी के उपरांत अमल में लाई गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, महम उप-मंडल में अपनी सेवाएँ दे रहे कार्यकारी अभियंता संजीत कुमार के खिलाफ यह अनुशासनात्मक कदम उठाया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई 24 अक्टूबर 2026 के लिखित आदेशों के तहत लागू की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सस्पेंशन आदेश और प्रशासनिक शर्तों का विस्तृत विवरण

जारी सस्पेंशन आदेश के तहत सस्पेंशन की पूरी अवधि के दौरान निलंबित XEN संजीत कुमार का आधिकारिक मुख्यालय पंचकूला स्थित मुख्य अभियंता (ऑपरेशन), UHBVN कार्यालय निर्धारित किया गया है। निलंबन काल के दौरान संबंधित अधिकारी को बिना उच्च अधिकारियों की पूर्व अनुमति के अपना निर्धारित मुख्यालय छोड़ने की मनाही रहेगी। यदि अधिकारी को किसी विशेष कार्य से पंचकूला मुख्यालय से बाहर जाना होगा, तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

इसके अलावा, नियमानुसार जीवन निर्वाह के लिए वित्तीय प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख आदेश में किया गया है। निलंबित अधिकारी को हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के तहत निर्धारित निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा। यह व्यवस्था प्रशासनिक नियमों के तहत जांच प्रक्रिया जारी रहने तक प्रभावी रहेगी।

प्रशासनिक बिंदुसंबंधित विवरण
संबंधित विभागउत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN)
अधिकारी का नाम व पदश्री संजीत कुमार (कार्यकारी अभियंता / XEN)
तत्कालीन तैनाती स्थलमहम उप-मंडल (हरियाणा)
कार्रवाई की तिथि24 अक्टूबर 2026 (तत्काल प्रभाव से)
निलंबन काल का मुख्यालयमुख्य अभियंता / ऑपरेशन, UHBVN, पंचकूला
लागू सेवा नियमहरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 (नियम 83)

विभागीय जवाबदेही और उच्च स्तर से जारी कड़े निर्देश

बिजली वितरण निगमों में उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा विभागीय प्रशासनिक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए राज्य सरकार लगातार निगरानी रख रही है। निगम के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों की कार्यशैली और प्रशासनिक निर्णयों पर मुख्यालय स्तर से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। लापरवाही या नियमों के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई का संदेश इस निलंबन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अधिकारियों को दिया गया है।

"प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता सर्वोपरि है। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत महम उप-मंडल के XEN के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। नियमानुसार सभी शर्तों का पालन अनिवार्य रहेगा।"

कार्रवाई का संदेश और आगामी विभागीय प्रक्रिया

महम उप-मंडल में कार्यरत XEN के अचानक निलंबन से UHBVN के अन्य सर्किलों और उप-मंडलों में भी हड़कंप का माहौल है। बिजली निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह आदेश विभागीय अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम है। आगामी दिनों में विभागीय जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय करने के इस रुख से स्पष्ट है कि प्रशासनिक तंत्र में किसी भी स्तर की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। फिलहाल निलंबित अधिकारी को पंचकूला मुख्यालय रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।

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