हरियाणा के जींद जिले अंतर्गत आने वाले नरवाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन ने अवैध पटाखों के भंडारण व खरीद-बिक्री पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नरवाना शहर थाना पुलिस की टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए विश्वकर्मा चौक के पास ढाकल रोड पर स्थित एक किराना दुकान से 163 किलोग्राम अवैध पटाखों का भारी जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने बिना लाइसेंस विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी दुकानदार परचून की आड़ में पटाखों का अवैध स्टॉक जमा किए हुए था, जिससे आसपास की घनी आबादी वाले क्षेत्र में गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। छापेमारी के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने संदिग्ध व्यापारी से पटाखा भंडारण संबंधी वैध लाइसेंस पेश करने को कहा, तो वह कोई भी आधिकारिक दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा। इसके पश्चात पुलिस टीम ने सभी पटाखों को सील कर अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी के खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी।
घटना का विस्तृत विवरण और पुलिस की गुप्त छापेमारी
दीपावली और आगामी मांगलिक त्योहारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में अवैध पटाखों की धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नरवाना शहर पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना में बताया गया था कि धर्म सिंह कॉलोनी का निवासी चंद्रभान, जो विश्वकर्मा चौक के नजदीक ढाकल रोड पर परचून की दुकान चलाता है, अपनी दुकान और उसके ऊपर बने कमरे में बड़ी मात्रा में पटाखे व बम छुपाकर बेच रहा है।
मामले की संवेदनशीलता और जन-सुरक्षा के खतरे को देखते हुए नरवाना शहर थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने तत्काल एक विशेष जांच दल का गठन किया। इस छापेमारी टीम का नेतृत्व उप-निरीक्षक (SI) आजाद सिंह को सौंपा गया। पुलिस टीम ने बिना कोई समय गंवाए बताए गए ठिकाने पर दबिश दी। जब पुलिस दल ने दुकान और ऊपरी मंजिल पर बने कमरे की नियमानुसार गहन तलाशी ली, तो वहां गत्तों और बोरियों में ठूंस-ठूंस कर रखे गए विभिन्न प्रकार के 163 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे बरामद हुए।
| कार्रवाई का बिंदु | संबंधित विवरण |
|---|---|
| घटना स्थल | विश्वकर्मा चौक के पास, ढाकल रोड, नरवाना (जींद) |
| आरोपी का नाम | चंद्रभान (निवासी: धर्म सिंह कॉलोनी, नरवाना) |
| बरामद सामग्री | 163 किलोग्राम अवैध पटाखे एवं विस्फोटक सामग्री |
| जांच अधिकारी/टीम | एसआई आजाद सिंह एवं नरवाना शहर थाना पुलिस टीम |
| दर्ज कानूनी धाराएं | विस्फोटक अधिनियम (Explosive Act) के अंतर्गत मामला दर्ज |
अधिकारियों की कानूनी कार्रवाई और आधिकारिक बयान
अवैध पटाखों की भारी जब्ती के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने आरोपी चंद्रभान से पटाखा भंडारण, परिवहन और बिक्री से संबंधित जिला प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मांगा, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने सभी 163 किलो पटाखों को सील कर जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। नियमों के अनुसार आगे की जांच प्रक्रिया जारी रखी गई है।
इस पूरी कार्रवाई के संबंध में नरवाना शहर थाना के मुख्य अधिकारी ने आम जनता और व्यापारियों के लिए स्पष्ट संदेश जारी करते हुए सजग रहने का आह्वान किया है।
blockquote>"पटाखों एवं किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का भंडारण या बिक्री केवल निर्धारित प्रशासनिक नियमों और वैध लाइसेंस के आधार पर ही की जा सकती है। घनी आबादी में अवैध रूप से ज्वलनशील पदार्थ रखना जन-सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक है। यदि भविष्य में भी कहीं ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना मिलती है, तो पुलिस सख्त कानूनी कदम उठाएगी।"
— जसबीर सिंह, एसएचओ, शहर थाना नरवानाघनी आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा पर गहरा प्रभाव
व्यापारियों द्वारा अधिक मुनाफे के चक्कर में बिना सुरक्षा इंतजामों के आवासीय या व्यावसायिक परिसरों में अवैध पटाखों का भंडारण करना अत्यंत चिंताजनक विषय है। नरवाना के ढाकल रोड जैसे व्यस्त क्षेत्र में 163 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री का बिना किसी सुरक्षा मानकों के रखा होना एक बड़े हादसे का कारण बन सकता था। किसी भी छोटी सी चिंगारी या शार्ट सर्किट के कारण पूरे बाजार में भीषण आग लग सकती थी, जिससे भारी जन-धन की हानि होना तय था।
स्थानीय निवासियों ने पुलिस की इस त्वरित और सतर्क कार्रवाई की सराहना की है। नागरिकों का कहना है कि त्योहारों के सीजन में बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ रहती है, ऐसे में बिना लाइसेंस और आग से बचाव के उपकरणों के बिना पटाखों का भंडारण किसी बारूद के ढेर पर बैठने जैसा है। पुलिस की इस सतर्कता से एक बड़ा सम्भावित हादसा टल गया है।
आगे की कानूनी कार्रवाई और प्रशासन की सख्त चेतावनी
हरियाणा पुलिस और जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए पूरे प्रदेश में सघन जांच अभियान जारी रहेगा। सभी उप-मंडल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों, गोदामों और संदिग्ध स्थानों पर निरंतर निगरानी बनाए रखें।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कहीं भी अवैध रूप से पटाखों का निर्माण, भंडारण या खरीद-बिक्री की जा रही है, तो वे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या डायल 112 पर सूचना दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले और आमजन के जीवन को खतरे में डालने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।




