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पराली जलाने पर सख्त प्रशासनिक रुख: डीसी ने दी चेतावनी, पर्यावरण संरक्षण में नहीं होगी कोताही

पानीपत जिला प्रशासन ने पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीसी डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने चेतावनी दी है कि पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
7 नवंबर 2026 को 01:07 pm बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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पराली जलाने पर सख्त प्रशासनिक रुख: डीसी ने दी चेतावनी, पर्यावरण संरक्षण में नहीं होगी कोताही
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •जिला प्रशासन ने पराली जलाने वाले किसानों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश।
  • •उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
  • •फसल अवशेष जलाने से मिट्टी की उर्वरता और मित्र कीटों के नष्ट होने पर प्रशासन ने जताई चिंता।
  • •किसानों से पराली से जैविक खाद बनाने और बायोमास ऊर्जा उद्योगों में अवशेषों का उपयोग करने का आह्वान।

स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, और इसे सुरक्षित रखना हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसी उद्देश्य के साथ पानीपत जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अपनी प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। खेतों में फसल अवशेषों को आग के हवाले करने वाले लापरवाह तत्वों पर नियमानुसार सख्त कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।

प्रशासनिक स्तर पर उठाए जा रहे इन कड़े कदमों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के ग्राफ को नीचे लाना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। जिला मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पराली का धुआं वातावरण में जहर घोल रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका बेहद गंभीर और घातक असर पड़ रहा है। प्रशासन की यह पहल ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण को बचाने और किसानों को जागरूक करने की एक बड़ी दिशा में अहम कदम है।

पराली जलाने के गंभीर दुष्परिणाम और कृषि भूमि पर प्रभाव

फसल अवशेषों को जलाने के कारण उत्पन्न होने वाला जहरीला धुआं वायु प्रदूषण को खतरनाक स्तर तक पहुंचा देता है, जिससे पूरे क्षेत्र की आबोहवा दूषित हो जाती है। चिकित्सा विशेषज्ञों और प्रशासनिक रिपोर्ट के हवाले से उपायुक्त ने बताया कि इस प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से लोगों में सांस लेने में कठिनाई, फेफड़ों की गंभीर बीमारियां, अस्थमा और भयानक सिरदर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। विशेषकर बुजुर्गों, बच्चों और श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील हो जाती है।

इसके साथ ही, खेतों में आग लगाने की इस प्रक्रिया से केवल हवा ही दूषित नहीं होती, बल्कि मिट्टी की सेहत को भी अपूरणीय क्षति पहुंचती है। आग की तेज गर्मी के कारण मिट्टी के भीतर मौजूद प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले उपयोगी बैक्टीरिया और मित्र कीट पूरी तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के खत्म होने से कृषि भूमि की प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता में लगातार गिरावट आती है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में फसलों की पैदावार और गुणवत्ता पर पड़ता है।

विषय / पहलूप्रशासनिक दृष्टिकोण व निर्देशदीर्घकालिक प्रभाव
पर्यावरण संरक्षणलापरवाही बरतने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाईस्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण
स्वास्थ्य सुरक्षाअस्थमा व फेफड़ों की बीमारियों से बचावनागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य
मिट्टी की उर्वरतामित्र कीटों और बैक्टीरिया की सुरक्षाकृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता बरकरार
फसल अवशेष प्रबंधनजैविक खाद, बायोमास और ब्रिक्स निर्माणकिसानों की अतिरिक्त आय

प्रशासनिक अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के प्रयास

जिला प्रशासन केवल दंडात्मक कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को जागरूक करने और उन्हें वैज्ञानिक विकल्प सुझाने पर भी विशेष जोर दे रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से क्षेत्र में लगातार विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि किसानों को सही मार्गदर्शन देकर ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सकता है।

विभिन्न बैठकों और दौरों के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मैदानी अमले को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे गांवों में लगातार निगरानी रखें और किसानों के साथ संवाद स्थापित करें। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे खेतों में जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के विभिन्न यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर और बेलर के उपयोग के बारे में जानकारी दें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

"स्वच्छ हवा में सांस लेना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है। पराली में आग लगाने के बजाय किसान भाई इसका वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन करें। पर्यावरण संरक्षण में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होगी।" - डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, उपायुक्त

विकल्पों की राह: प्रदूषण हटाओ और जीवन बचाओ का संकल्प

जिला प्रशासन की ओर से किसानों से 'प्रदूषण हटाओ, जीवन बचाओ' का संकल्प लेने का आह्वान किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पराली को नष्ट करने के कई ऐसे वैकल्पिक और उपयोगी रास्ते मौजूद हैं, जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लाभ कमाया जा सकता है। किसान फसल अवशेषों में डीकंपोजर का छिड़काव कर इसे आसानी से सड़ा सकते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में उत्तम गुणवत्ता वाली जैविक खाद तैयार हो जाती है, जो खेतों की उपजाऊ शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है।

इसके अतिरिक्त, धान के अवशेषों का उपयोग बायोमास ऊर्जा संयंत्रों, मशरूम की खेती, ग्रामीण क्षेत्रों में छप्पर बनाने तथा पराली की गांठें (बेल) तैयार कर पैलेट व ब्रिकेट्स उद्योगों में बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने के रूप में भी किया जा सकता है। प्रशासन ने क्षेत्र के सभी अन्नदाताओं से अपील की है कि वे पर्यावरण हितैषी इन तरीकों को अपनाकर एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें और पानीपत को प्रदूषण मुक्त बनाने में जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें।

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पानीपत लाइव ग्राउंड न्यूज़रूम ब्यूरोPanipatLive.com

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