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हरियाणा में भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल: जमानत के बाद भी नहीं मिलेगी पुरानी पोस्टिंग, आदेश जारी

हरियाणा सरकार ने रिश्वतखोरी में पकड़े गए अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त फैसला लेते हुए जमानत के बाद भी पुराने पद व स्टेशन पर तैनाती पर रोक लगाई है।

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28 अक्टूबर 2026 को 08:35 am बजे2 मिनट पठन0 व्यूज
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हरियाणा में भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल: जमानत के बाद भी नहीं मिलेगी पुरानी पोस्टिंग, आदेश जारी
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •रंगे हाथों पकड़े गए भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला।
  • •जमानत मिलने के बाद भी आरोपी अधिकारियों को पुराने पद और स्टेशन पर नहीं किया जाएगा बहाल।
  • •मुख्य सचिव कार्यालय के सतर्कता विभाग ने 27 अक्टूबर को आधिकारिक निर्देश किए जारी।
  • •जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने और गवाहों को दबाव से बचाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय।

हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक शुचिता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत कठोर और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जीरो टॉलरेंस नीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि रिश्वतखोरी या वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में पकड़े गए अधिकारियों और कर्मचारियों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नए प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के अनुसार, सतर्कता विभाग या एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए कार्मिकों को यदि अदालत से जमानत मिल भी जाती है, तो भी उन्हें उनके पुराने पद या कार्यस्थल (स्टेशन) पर दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा।

यह निर्णय राज्य में सरकारी मशीनरी के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार के तंत्र को ध्वस्त करने और आम नागरिकों का प्रशासनिक व्यवस्था पर विश्वास पुनः कायम करने के उद्देश्य से लिया गया है। अक्सर यह देखने में आता था कि आपराधिक या भ्रष्टाचार के मामलों में नामजद कर्मचारी जमानत मिलते ही पुनः अपने पुराने प्रभाव वाले स्थानों पर काबिज हो जाते थे, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित होती थी। सरकार के इस हालिया फैसले से प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और इसे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार का बड़ा कदम: क्या हैं नए नियम?

हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सतर्कता विभाग की ओर से 27 अक्टूबर को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। इन स्पष्ट निर्देशों के तहत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और विजिलेंस टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़े गए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को रिहाई के पश्चात अनिवार्य रूप से नए और दूरदराज के कार्यक्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। नया पदस्थापन स्थल उस स्थान से काफी दूरी पर होगा जहां पर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला दर्ज हुआ था।

इतना ही नहीं, सरकार ने इस नियम में यह भी स्पष्ट किया है कि आरोपी कर्मचारियों को केवल उसी कार्यालय से हटाना काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें आसपास के सटे हुए जिलों की सीमाओं से भी बाहर नियुक्ति दी जाएगी। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी जिला कैडर के अंतर्गत आता है और उसका स्थानांतरण दूसरे जिले में संभव नहीं है, तो उसे उसी जिले के भीतर किसी ऐसे सुदूर स्थान या गैर-संवेदनशील शाखा में तैनात किया जाएगा, जहाँ से वह मूल मामले की जाँच या शिकायतकर्ता को सीधे तौर पर प्रभावित न कर सके।

प्रशासनिक पहलूपूर्व स्थितिनया संशोधित नियम (27 अक्टूबर आदेश)
जमानत के बाद पदस्थापनाआरोपी कर्मचारी अक्सर अपने पुराने पद पर लौट आते थेपुराने पद और स्टेशन पर दोबारा तैनाती पर पूर्ण प्रतिबंध
भौगोलिक स्थानांतरणउसी शहर या नजदीकी दफ्तर में समायोजन संभव थासंबंधित जिले के आसपास की सीमाओं से बाहर स्थानांतरण mandatory
जिला कैडर के कर्मचारीस्थानीय स्तर पर प्रभाव बनाए रखते थेजिले के सुदूर और गैर-संवेदनशील स्थान पर ही री-पोस्टिंग होगी
मुख्य प्रशासनिक लक्ष्यसामान्य निलंबन व बहाली प्रक्रियानिष्पक्ष न्यायिक जाँच, गवाहों की सुरक्षा व पारदर्शी प्रक्रिया

जांच और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर

राज्य सरकार द्वारा जारी इस आदेश के पीछे का मुख्य तर्क लंबित मामलों की जांच और अदालती कार्यवाही को पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। सतर्कता विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि जब आरोपी कर्मचारी जमानत पर छूटकर अपने पुराने स्टेशन या विभाग में वापस काम शुरू करते थे, तो वे अपने पद और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते थे। कई मामलों में आरोपी अधिकारी शिकायतकर्ताओं पर मामला वापस लेने का दबाव बनाते थे या सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते थे।

पुराने कार्यस्थल पर मौजूदगी के कारण विभागीय गवाह और सहकर्मी भी आरोपी के खिलाफ खुलकर गवाही देने से डरते थे। नए नियमों के लागू होने से अब आरोपी कर्मचारियों की अपने पुराने तंत्र तक पहुंच पूरी तरह कट जाएगी। इससे न केवल पीड़ित शिकायतकर्ता बिना किसी भय के अपनी बात अदालत और जांच एजेंसियों के सामने रख सकेंगे, बल्कि विजिलेंस ब्यूरो भी बिना किसी बाहरी प्रशासनिक दबाव के अपनी चार्जशीट दाखिल कर सकेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय के सतर्कता विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्रवाई में फंसे कार्मिकों को जमानत के बाद भी मुख्य प्रभाव क्षेत्रों से दूर रखा जाएगा ताकि जांच और साक्ष्यों की सुरक्षा शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जा सके।

प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों पर दूरगामी प्रभाव

इस फैसले का असर हरियाणा के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, पुलिस, नगर निगम, बिजली निगम और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों पर व्यापक रूप से देखने को मिलेगा, जहां जनता से जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें अधिक प्राप्त होती हैं। पानीपत सहित प्रदेश भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच इस नए नियम से यह कड़ा संदेश गया है कि रिश्वतखोरी के मामलों में कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनका करियर और प्रशासनिक स्थिति भी पूरी तरह पटरी से उतर सकती है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानून के जानकारों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। उनका मानना है कि जब तक भ्रष्ट अधिकारियों को उनके कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना संभव नहीं था। इस फैसले से निष्पक्ष जांच को बल मिलेगा और अदालतों में लंबित भ्रष्टाचार के मुकदमों का तेजी से निस्तारण संभव हो सकेगा, जिससे दोषी कर्मचारियों को समय पर सजा दिलाई जा सकेगी।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई का भावी खाका

आगामी दिनों में सतर्कता विभाग द्वारा राज्य के सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 27 अक्टूबर के बाद जितने भी कर्मचारी विजिलेंस की गिरफ्त में आए हैं या भविष्य में आएंगे, उन सभी की जमानत याचिकाओं के बाद तैयार होने वाले ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑर्डर में इस नीति को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। यदि किसी विभाग में इस नियम की अनदेखी कर आरोपी को पुनः पुराने पद पर बैठाने का प्रयास किया गया, तो संबंधित विभागाध्यक्ष के खिलाफ भी प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी।

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