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पानीपत: 1 नवंबर से बिना HSRP वाहनों पर कसेगा पुलिस का शिकंजा, दिल्ली जाने वाली बसों के लिए लागू हुए कड़े नियम

पानीपत पुलिस 1 नवंबर से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करेगी।

पानीपत लाइव ब्यूरो✓ वेरिफाइड ग्राउंड रिपोर्टर
पानीपत लाइव डिजिटल नेटवर्क
29 अक्टूबर 2026 को 09:25 pm बजे2 मिनट पठन38 व्यूज
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पानीपत: 1 नवंबर से बिना HSRP वाहनों पर कसेगा पुलिस का शिकंजा, दिल्ली जाने वाली बसों के लिए लागू हुए कड़े नियम
फोटो: पानीपत लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग ब्यूरोpanipatlive.com

खबर की मुख्य बातें (Key Highlights)

  • •पानीपत जिले में 1 नवंबर से बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस चलाएगी विशेष चालान अभियान।
  • •सभी ट्रक, बस, ऑटो-रिक्शा, कैब ऑपरेटरों तथा औद्योगिक संस्थानों को पुलिस प्रशासन की ओर से पत्र जारी।
  • •दिल्ली सीमा में प्रवेश के लिए केवल ई-बस, सीएनजी और बीएस-6 डीजल बसों को ही मिलेगी अनुमति।
  • •मानक के विपरीत, टूटी या बिना नंबर प्लेट वाले वाहन मालिकों को समय रहते एचएसआरपी लगवाने की सलाह।

पानीपत जिले में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और सुरक्षा मानकों को बेहतर करने के उद्देश्य से जिला यातायात पुलिस ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। 1 नवंबर से जिले भर की सड़कों पर बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के संचालित होने वाले तमाम छोटे-बड़े वाहनों के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों, व्यावसायिक परिवहन ऑपरेटरों और विभिन्न संस्थानों को स्पष्ट एडवाइजरी जारी करते हुए पूर्व सतर्कता बरतने की अपील की है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, नंबर प्लेट से छेड़छाड़ रोकने तथा चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एचएसआरपी को अनिवार्य किया गया है। जिन वाहनों पर मानक के अनुरूप नंबर प्लेट नहीं पाई जाएगी या जो टूटी अवस्था में होंगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त चालान की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही अंतरराज्यीय परिवहन को लेकर भी पुलिस ने कड़े दिशा-निर्देश तय कर दिए हैं।

सघन जांच अभियान का पूरा खाका और व्यवसायिक यूनियनों को निर्देश

अभियान को प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए जिला यातायात पुलिस ने जिले के सभी प्रमुख वाणिज्यिक और संस्थागत निकायों को पहले ही पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। इसमें local ट्रक यूनियन, स्कूल व कॉलेज बस संचालक संघ, ऑटो-रिक्शा चालक संघ, टैक्सी एवं कैब ऑपरेटर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), पानीपत रिफाइनरी तथा शुगर मिल के परिवहन संचालकों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। सभी को हिदायत दी गई है कि वे अपने बेड़े के प्रत्येक वाहन पर समय रहते एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी वाहन मालिक की नंबर प्लेट गायब है, क्षतिग्रस्त है अथवा अनाधिकृत तरीके से लिखी गई है, तो वे तुरंत अपने अधिकृत वाहन डीलर से संपर्क करें या परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर नई प्लेट लगवा लें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 1 नवंबर के बाद किसी भी तरह का शिथिल रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नियम / विषयलागू होने की तिथिपात्र / प्रभावित वाहनकार्रवाई व निर्देश
HSRP अनिवार्य चेकिंग01 नवंबर से लागूसभी निजी व व्यावसायिक वाहनबिना मानक प्लेट पर भारी चालान
दिल्ली सीमा प्रवेश नियम31 अक्टूबर के बादगैर-DL नंबर बसें (AITP, टूरिस्ट आदि)केवल EV, CNG व BS-6 डीजल बसें मान्य
पंजीकरण प्रक्रियातत्काल प्रभाव सेटूटी या अनुपलब्ध नंबर प्लेटअधिकृत डीलर / ऑनलाइन पोर्टल से बुकिंग

अधिकारियों, पुलिस व जांच दल की भूमिका व बयान

उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) सुरेश कुमार ने चेकिंग अभियान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि जिले के प्रमुख चौराहों, हाईवे एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स और टोल प्लाजा पर विशेष पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी। यह टीमें दिन और रात दोनों समय औचक निरीक्षण कर वाहनों की नंबर प्लेट की प्रामाणिकता जांचेंगी। उन्होंने बताया कि यह पूरी कवायद कानून-व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

"1 नवंबर से जिले में बिना एचएसआरपी वाले वाहनों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों को पहले ही सूचित कर दिया गया है। वाहन चालक असुविधा से बचने के लिए समय रहते आधिकारिक पोर्टल के जरिए एचएसआरपी प्लेट लगवा लें। इसके अतिरिक्त दिल्ली जाने वाली बसों को भी नए मानकों का सख्ती से पालन करना होगा।"
— सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), पानीपत

दिल्ली सीमा पर गैर-डीएल नंबर बसों पर पाबंदी और परिवहन संचालकों पर असर

इस एडवाइजरी में दिल्ली जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किए गए नियमों के तहत, दिल्ली के बाहर पंजीकृत (गैर-डीएल नंबर) केवल वही बसें दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगी जो इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी (CNG) या फिर बीएस-6 (BS-VI) डीजल इंजन मानकों पर खरी उतरती हों।

यह कड़ा नियम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) के तहत चलने वाली बसों, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, टूरिस्ट बसों तथा विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों की बाहरी बसों पर समान रूप से लागू होगा। पानीपत पुलिस ने क्षेत्र के सभी बस ऑपरेटरों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर के बाद केवल नियमानुसार पात्र और वैध ईंधन मानक वाली बसों को ही दिल्ली रूट पर भेजें।

आगे की कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई और आगामी कदम

नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों और बस संचालकों के खिलाफ बॉर्डर इलाकों पर ही कड़ी नाकाबंदी कर सख्त कदम उठाए जाएंगे। यदि कोई बस गैर-मानक पाई जाती है तो उसे सीमा पर ही रोक दिया जाएगा और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मौके पर ही भारी जुर्माना या जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि सड़कों पर सुरक्षित और नियमानुकूल आवाजाही बनी रहे।

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पानीपत लाइव ग्राउंड न्यूज़रूम ब्यूरोPanipatLive.com

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